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उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू

MDSU AJMER : छात्रवृत्ति योजना का लाभ लेने वाले छात्र-छात्राओं के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के तहत संचालित होने वाली उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में सत्र 2024- 25 के स्टूडेंट्स के लिए आवेदन की प्रक्रिया विभाग ने शुरू कर दी है।  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजस्थान उत्तर मैट्रिक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 14 नवंबर से शुरू कर दी गई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है ।

 

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना की पात्रता

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाएँ संचालित की जा रही हैं जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।
(1) अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
(2) अनुसूचित जनजाति  उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
(3) विशेष समूह  उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना : पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग
(4) अन्य पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजन
(5) आर्थिक पिछडा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
(6) विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्वघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना
(7) मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना

(1) अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

• छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
• छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
• छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो।
• छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

(2) डाॅ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

• छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
• छात्र-छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
• छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विशेष पिछडा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।
• छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

(3) विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध.घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

• छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख से कम हो।
• छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
• छात्र-छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो।
• छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।

(4) अन्य पिछडा वर्ग (OBC) उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना

छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।
• छात्र-छात्रा राजकीय/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
• छात्र-छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो।
छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हों।
• छात्र-छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो:-

अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना में विभाग द्वारा 01 से 17 तक निर्धारित श्रेणियां:-

>बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
>बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
>अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री
>अन्त्योदय कार्ड धारक का पुत्र
>स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
>स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
>अनाथ बालिका
>अनाथ बालक
>विधवा स्वयं
>विधवा की पुत्री
>विधवा का पुत्र
>तलाकशुदा महिला स्वयं
>तलाकशुदा महिला की पुत्री
>तलाकशुदा महिला का पुत्र
>विशेष योग्यजन स्वयं
>विशेष योग्यजन की पुत्री
>विशेष योग्यजन का पुत्र

 

आवेदन करने की महत्वपूर्ण तिथियां

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजस्थान उत्तर मैट्रिक योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिनांक 14 नवंबर से शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2025 है । योग्य अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि के आवेदन कर देवे।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लाभ

  • राजस्थान सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने हेतु राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना की शुरुआत की गई है।
  • इस योजना के माध्यम से राज्य की राजकीय/निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों (COLLEGE ) एवं राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय स्तर की राजकीय शिक्षण संस्थानों के पाठ्यक्रमों में अध्यनरत विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाता है।
  • राजस्थान उत्तर मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना के तहत लाभार्थी को पूरी प्रवेश फीस की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
  • विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाती है।
  • सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की आधिकारिक वेबसाइट या एसएसओ पोर्टल के माध्यम से छात्र छात्राएं ऑनलाइन आवेदन कर लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • यह योजना विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त कर विद्यार्थी अपने भविष्य को जरूर बनाने के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

जनाधार
• आधार कार्ड
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• जाति प्रमाण पत्र
• आय घोषणा पत्र • स्वयं का बैंक खाता
• फीस की रसीद (ADMISSION की)
• अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका • 10TH और 12TH  मार्कशीट

 

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

SCHOLARSHIP
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना
सत्र 2024-25
START DATE 14 नवंबर 2024
LAST DATE
31 जनवरी 2025
विभाग सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग
OFFICIAL NOTIFICATION
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